lockdown 3.0 : क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

lockdown 3.0 : क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा? 



देश में कोरोना का कहर जारी, सरकार ने बढ़ाई लॉकडाउन की मियाd


रेड जोन में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में मिली कुछ छूट


शॉपिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज और यात्रा पर प्रतिबंध, दवा की दुकानें खुली रहेंगी


आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को कर्फ्यू लगाने की छूट




नई दिल्ली
कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन की शर्तों में बदलाव भी किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। इनमें से ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी। ऐसे में आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आपका जिला किस जोन में आता है और फिर उसी हिसाब से आपके इलाके में छूट और प्रतिबंध रहेगा।
प्लेन, सामान्य ट्रेनें, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
गृह मंत्रालय ने साफ बताया है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हवाई यात्रा, सामान्य रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के साथ ही स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन भी बंद रहेगा। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी।

दवा की दुकानों पर रोक नहीं

रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी। किसी भी जोन में इनके संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि, इस दौरान इनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में दवा की दुकानें बंद रहेंगी।


शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध

सरकारी आदेश के अनुसार, शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी प्रकार के गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है। सभी जोन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल के अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा।

गृह मंत्रालय के नए निर्देशों में ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन एक दूसरे से दो गज की दूरी रखनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं।


रेड जोन में फाइनेंशियल सेक्टर भी खुले रहेंगे। इनमें बैंक, गैर बैंकिंग इकाइयां, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी शामिल हैं। वहीं आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलिकम्यूनिकेशन और इंटरनेट कोरियर और पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी। रेड जोन में अधिकतर कॉमर्शियल और प्राइवेट स्टेब्लिशमेंट को छूट दी गई है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और डॉटा और कॉल सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी और जो स्वयं बिजनेस चलाते हैं उन्हें छूट दी गई है।

देश में 319 जिले ग्रीन जोन, जबकि 130 जिले रेड जोन में
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में तीन मई के बाद 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहीं, देश के बड़े शहरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है। बता दें कि यहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।




Share on Google Plus

About Er sanjay chauhan

Search Your Query in Search Box.

0 Comments:

Post a Comment

pawarsolution